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July 26, 2025
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HARYANA में विधवा-बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में अब बुजुर्ग- विधवा समेंत 14 कैटेगरी में मासिक 3 हजार पेंशन मिलेग.. सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल कैबिनेट मीटिंग में 250 रुपए पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। इससे 31.40 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। पेंशन वितरण पर 7 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च होंगे.. इसके अलावा हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों से जुड़ा नया कानून पास किया गया है। जिसमें फ्रॉड करने पर 10 साल कैद और 2.5 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है…

वहीं हरियाणा में अब सड़क पर शव रखकर लोग प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने इसके लिए नए कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसे मामले में प्रशासन को शव के अंतिम संस्कार के अधिकार दे दिए गए हैं.. वहीं बजट सत्र की तारीख भी तय कर दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बजट सत्र 20 फरवरी से 6 मार्च तक रहेगा। बीएसी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। इस बार 2 चरणों में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। मीटिंग में 18 शहीदों को उनके बनते लाभ देने को भी मंजूरी दे दी गई है..

दिव्यांग स्कूली बच्चों को भी राहत

इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2,150 से 2,400 रुपए बढ़ा दी गई है। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1,850 से 2,100 रुपए और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है।

पेंशन स्कीमों में 250 रुपए बढ़ोतरी को मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, कुंवारा-विधुर, कैंसर रोगी जैसी 14 पेंशन योजनाओं के लिए 1 जनवरी, 2024 से 250 रुपए की मासिक वृद्धि को लागू कर दिया गया है। यह फरवरी 2024 में मिलेगी। कैबिनेट ने सेवा विभाग के तहत संचालित 9 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपए से बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है।

सडक पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएगें लोग

कैबिनेट मीटिंग में “द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ़ डेड बॉडी बिल 2024” को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया कि मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता के लिए इसे लाया गया है।

इस विधेयक के जरिए शव के अंतिम संस्कार के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि अगर परिवार मृत शरीर का संस्कार नहीं करता तो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी उठाएं। वह शव का गरिमापूर्वक अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करेंगे।

शहीदो के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर देगी नौकरी

शहीदो के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नीति में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्ध सैनिक बलों के और 10 मामले सशस्‍त्र सेना से संबंधित थे। मंत्रिमंडल के समक्ष मामला लाने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मामलों की समीक्षा की गई और शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी। शहीदों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया गया है।

थैलेसीमिया-हीमोफीलिया पीड़ितों को भी मिलेगी पेंशन

हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक है, अब 3000 रुपए की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं।

अवैध इमिग्रेशन रोकने को नया विधेयक

कैबिनेट मीटिंग में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन (इमीग्रेशन) रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए ‘हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024’ को स्वीकृति प्रदान की गई। अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि अदालत, इस अधिनियम के तहत अपराधों को संबोधित करते हुए, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकती है, मानव तस्करी या जाली दस्तावेजों में शामिल व्यक्तियों को दस साल तक की कैद और 2.5 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर सात साल तक की कैद और दो से पांच लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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