हरियाणा के सोनीपत में चर्चित जगदीश हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में एक ही परिवार के 6 दोषियों को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला ?
यह मामला सोनीपत के गांव कालूपुर का है। जहां 3 जून 2021 को उपले विवाद में जगदीश की हत्या कर दी गई थी। दो परिवारों में उपले को लेकर विवाद हुआ था।
जिसके बाद आरोपियों ने एफआईआर दर्ज कराने थाने जा रहे जगदीश के परिवार को रास्ते में घेरकर हमला किया। इस दौरान आरोपियों ने जगदीश और उसके परिवार पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया था। इस हमले में जगदीश की मौत हो गई थी।
लेकिन अब कोर्ट के फैसले से करीब 5 साल पुराने जगदीश हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट और पीड़ित परिवार की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने इसे गंभीर अपराध माना और सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
जगदीश हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक ही परिवार के 6 दोषियो सुरेश, संतरो, अमित, सुमित, रमेश और सिकंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120B और 302 में उम्रकैद के साथ 50 हजार जुर्माना, धारा 148 में 1 साल की सजा और 2,500 जुर्माना,धारा 149 में 6 महीने की सजा और 1,000 जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 1 लाख 50 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।

