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April 27, 2026
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हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव किया पास

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार अब शहरवासियों को एक और तोहफा देने की तैयारी में है.. शहरी निकाय विभाग ने अब निकायों की सीमा में बसी सभी छोटी व बड़ी कॉलोनियों को वैध घोषित कर शहर के लोगों को बड़ा तोहफा दे सकती है.. विभाग ने शहरी निकाय मंत्री की अगुवाई में अवैध कालोनियों को वैध करने सहित जनहित से जुड़े सभी प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है तथा जल्द ही इन्हें अमलीजामा पहनाने की तैयारी की जा रही है.. एनडीसी के नियमों में सरलीकरण से शहर की पुरानी सीमा में बसी सभी कॉलोनियों को कानूनी वैधता मिल जाएगी.. जिससे प्रॉपर्टी होल्डरों को एनडीसी लेने में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी..

मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय मंत्री द्वारा तैयार किए गए.. अवैध कालोनियों को वैध करने व जनहित से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी है.. अवैध कॉलोनियां वैध होने के बाद शहर की सीमा में बसा कोई भी व्यक्ति एनडीसी प्राप्त कर तहसील में अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकता है.. तहसीलदारों के कंप्यूटर में अगले एक सप्ताह के बाद  पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा..योजना को सिरे चढ़ाने के लिए निकाय विभाग के अफसर और स्टाफ काम में लगा है.. अब शहरों में सिर्फ 7 ए के तहत आने वाली निकायों की पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कालोनियों में ही एनडीसी. का झंझट रहेगा..

*2021 में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल*

शहरी निकाय विभाग ने निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है.. यानी पुरानी सीमा में अब रजिस्ट्री कराने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी.. इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कालोनियां भी शामिल हैं..विभाग की ओर से इससे पहले एचएसवीपी. सेक्टर के साथ लगती एरिया और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो गई है.. पुराने शहर में डेवलपमेंट चार्ज माफ किया जा चुका और पुराने हाउस टैक्स में 15 फीसदी की माफी की गई है..

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