वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर(Shambhu Border) खोलने को लेकर पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट(SupremeCourt) ने चुनौती दी है.. सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.. इस दौरान पंजाब एंव हरियाणा (Punjab and Haryana) दोनों सरकार की और से एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के लिए कोर्ट में नामचीन लोगों के नाम रखें जाएंगे.. जो इस मामले को सुलझाने का काम करेंगे.. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये आदेश दिया था साख ही यह भी साफ किया था.. कि अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो यह काम कोर्ट पर भी छोड़ जा सकता है.. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यथास्थिति बरकरार रखी जाए.. बैरिकेड्स हटाने के लिए प्लान पेश करने को कहा गया था..
सुप्रीम कोर्ट(SupremeCourt) में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की..सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है.. वासु रंजन ने कहा कि बहस के दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश की भी मांग करेंगे.. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगाएगा और शंभू बॉर्डरर(Shambhu Border) खोलने का आदेश देगा..
TEAM VOICE OF PANIPAT