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कल हरियाणा में लागू रहेगी धारा144, बसो में विद्यार्थी करेंगे Free सफर

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में ग्रुप- डी का सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू की जाएगी.. इसके अलावा परिक्षा के दिन काचिंग सेटर और प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी.. परीरक्ष कैन्द्र के पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी उम्मीदवार को मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा.. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं होगी..

बैठक में बताया गया कि हर स्कूल पर एक आर्ब्जवर नियुक्त किया गया है.. फोन व ब्ल्यूटूथ जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.. इतना ही नहीं, सिटी कॉर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के पास ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी.. इनके अलावा किसी अन्य स्टाफ के पास फोन नहीं होंगे.. कौशल ने उपायुक्तों को एक निर्देश है कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्राइसाइकिल और परिवहन के अन्य साधनों को परीक्षा केंद्र के कमरों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए.. हालांकि, इस बार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र दिलाने की सुविधा मुहैया करवाने का प्रयास किया गया है, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े और किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े..

उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांग उम्मीदवारों और शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केन्द्र मे बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए.. इसी प्रकार, लड़कियों को उनके ही या आसपास के जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया गया है..

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