वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- पानीपत जिले की कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने महज 8 माह में ही फैसला सुनाया है। इसी साल 12 मार्च को पुराना औद्योगिक थाना में दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोषी संदीप निवासी गांव बल्वा खेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी को IPC की धारा 376(2)(N) के तहत 10 साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
IPC 323 के तहत 1 साल की सजा, 1 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई है। दोषी ने तीन बच्चों की विधवा मां से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया था कि 14 अप्रैल 2021 को उसके पति का निधन हो गया था। वह तीन बच्चों की मां है। पति की मौत के बाद उसके संपर्क में संदीप आया। महिला ने बताया था कि उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर संदीप ने उसे शादी का झांसा दिया। इसके बाद संदीप ने महिला को कहा कि उसका भी तलाक हो चुका है, अब जल्द ही वह उससे शादी कर लेगा। इसके बाद वह उस पर हर तरह के हक जताने लगा और उससे शारीरिक संबंध बनाने लगा।
संदीप, एक रात के लिए महिला के पास आता और शारीरिक संबंध बनाकर कई-कई दिनों के लिए गायब हो जाता था। जिसका कारण पूछने पर उसने कहा था कि वह बाहर काम करता है, इसलिए वह ऐसे ही आया करेगा। संदीप से शारीरिक संबंधों के बीच महिला दो बार गर्भवती भी हुई, मगर संदीप ने उसका गर्भपात करवाया। वह कहता था कि आज के समय में इतने बच्चों का पालन-पोषण करना संभंव नहीं है। वह उसके बच्चों को ही अपना समझता है।
कुछ दिन बाद महिला को पता लगा कि संदीप के दो बच्चे हैं और वह तलाकशुदा नहीं है। वह एक रात उसके पास जाने के बाद बाकी समय अपनी पत्नी के पास रहता था। 12 फरवरी को संदीप फिर से महिला के पास गया। उसने उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जिस पर महिला ने कहा कि वह उसकी असलियत जान चुकी है, अब वह उसके झांसे में नहीं आएगी। तैश में आकर संदीप ने महिला के साथ मारपीट की।
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