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अरिवंद केजरीवाल को नहीं मिली बेल, 23 अप्रैल तक बढ़ाई कस्टडी

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के CM अरिवंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नही मिली.. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने रविवार को कहा कि हम मामले की सुनवाई इस के आखिरी हफ्ते में करेंगे.. उधर, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है..

केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखीं.. सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ‘मैं कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं..’ इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिस जारी करने दीजिए.. सिंघवी ने कहा- सुनवाई की तारीख पास रखिएगा, हो सके तो इस शुक्रवार.. इस पर कोर्ट ने कहा- हम आपको करीब की तारीख दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख नहीं जो आपने सुझाई है.. सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी केवल इसलिए थी, ताकि केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाएं.. कोर्ट ने कहा-हम इस महीने की आखिरी हफ्ते में सुनवाई करेंगे..

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है.. यानी वे 23 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे.. कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था.. केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 2 नंबर बैरक में रखा गया है.. ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था.. 22 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई.. जहां से उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई..

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