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September 10, 2026
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पानीपत में लग गई इन सब चीजों पर पाबंदी, पढ़िए जरुर

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- पानीपत के डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जिले में ग्रैप के चौथे चरण की पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किए है। आदेशानुसार जिला में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी निर्देशों के तहत सैक्टर- 25, 29 पार्ट 1-2, समालखा, पानीपत सिटी, पुुराना औद्योगिक क्षेत्र, इसराना, कुराड़ इत्यादि में स्थित सभी औद्योगिक संस्थानों को इसकी पालना करनी जरूरी होगी। इसके लिए स्वीकृृत फ्यूल्स ही उपयोग में लाने जरूरी होंगे। सभी औद्योगिक संस्थान अपने यहां ऐयर पोल्यूशन कन्ट्रोल डिवाईस लगवाना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए ऑनलाईन मॉनिटरिंग डिवाईस जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वैबसाईट पर उपलब्ध है। जिला में पूरी तरह से नए टायर बनाने के प्लांट बंद रहेंगे। डीजी सैट पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम पानीपत, नगरपालिका, डीडीपीओ, एचएसवीपी, डीटीसी, डीआईसी अधिकृत नोडल एजेंसी होगी। जिला में बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट या अवैध रूप से की गई पार्किंग, खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ लाने ले जाने पर पाबंदी रहेगी। ट्रेफिक पुलिस द्वारा रोड सर्टिफिकेट एक्सपायर पर भी चालान होगा।

पुलिस निर्विघ्न वाहन आवागमन के लिए रात्री पैट्रोलिंग और ओवर एजिड वाहनों को इम्पाउंड करेगी।  सडक़ों को साफ सुथरा रखने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे और सडक़ पर नियमित रूप से पानी का छिडक़ाव इत्यादि करना भी सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और पर्यावरणीय की गाइडलाइंस के तहत दिए गए दिशा निर्देश सभी सडक़ों पुल, अंडर पास और निर्माणाधीन स्थलों पर लागू होंगे। जनरेटर को लेकर जागरूकता की जाएगी।

जिला में अवैध रूप से खनन, डंपिंग करने और फैक्ट्री व अन्य स्थान पर किसी भी तरह कूड़ा जलाने पर पाबंदी रहेगी। स्वयं सहायता समूह द्वारा उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराकर जागरूक करवाने का काम किया जाएगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पुख्ता किया जाएगा। सभी सफाई कर्मियों को निर्देश दिए कि वह कहीं भी खुले में सफाई करने के बाद पत्तों कूड़े इत्यादि को ना जलाएं। इकट्ठा होने के बाद उसे अधिकृत स्थानीय निकाय विभाग की गाड़ी को सौंप दें। जिला में किसी भी तरह के पटाखे की बिक्री, जलाने इत्यादि पर पूर्ण रूप से उनके उत्पादन करने पर पाबंदी लगाई गई है।

ग्रीन पटाखों को दिवाली,गुरुपर्ब इत्यादि त्योहार पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक चलाया जा सकेगा। क्रिसमस के त्यौहार या नए साल पर रात 12:00 बजे के बाद से 12:30 बजे तक चलाए जा सकेंगे।  किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि पर भी ऑनलाइन पटाखों के ऑर्डर लेने व देने और उन्हें बिक्री करने की पाबंदी रहेगी। डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार प्रदूषण पर पुख्ता रूप से नियंत्रण करने के लिए प्रभावी रूप से कदम उठाया जाए। इसके लिए सभी अधिकारियों व नोडल एजेंसियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी।

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