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हरियाणा में आयुर्वेद PG कोर्स के सख्त हुए नियम, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स पर 3 साल बैन

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुर्वेद कोर्स में MD/MS के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं.. सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोर्स में प्रवेश पाने वाले स्टूडेंट यदि बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा.. साथ ही 7.5 लाख रुपए की बॉन्ड राशि भी समाप्त कर दी जाएगी..

आपको बता दे की आयुष विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) अनुपमा द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छात्रों को स्कॉलरशिप और उन्हें भुगतान की गई अन्य सुविधाएं भी वापस करनी होंगी..नए प्रवेश मानदंड के तहत, 25% सीटें राज्य कोटा के तहत हरियाणा में स्थित संस्थानों से BAMS कोर्स पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी.. कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 85% सीटों पर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग के लिए नोडल एजेंसी होगी, 15% सीटों के लिए काउंसलिंग अखिल भारतीय योग्यता श्रेणी के तहत भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी..

वहीं फीस स्ट्रक्चर को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निजी कॉलेजों में जिस मेडिकल शाखा में प्रवेश मांगा गया है.. उसके आधार पर प्रति वर्ष 2.64 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की राशि तय की गई है.. इसके अलावा, छात्रों से प्रति वर्ष 60 हजार रुपए का छात्रावास शुल्क भी लिया जाएगा.. कृष्ण राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल कुरूक्षेत्र में प्रवेश के लिए शुल्क काफी किफायती होगा.. पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए फीस क्रमश: 23,865, 36,293 और 29,293 रुपए तय की गई है..

TEAM VOICE OF PANIPAT

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