वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने इस बार से हर्ष फायरिंग पर बड़ी सख्ती की तैयारी की है। आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब किसी पर हर्ष फायरिंग का केस दर्ज हुआ तो नए प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी। इसके तहत अब दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना का है प्रावधान।
हालांकि पुलिस हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर पहले से ही सख्त है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल दर साल हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कमी आ रही है। यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए भी हर्ष फायरिंग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। जिसमें दिखावा करने वाले सोगों के सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग की वीडियो के आधार पर भी केस दर्ज किए जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश शासन ने आयुध अधिनियम 2019 का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती और सक्रियता दोनों बढ़ा दी है। थानेदारों और चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर्ष फायरिंग की घटना यदि होती है तो आरोपित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके गन लाइसेंस निरस्त कराए जाएं। उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। शासन के इस निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने इस मामले को लेकर नजर रखनी शुरू कर दी है।
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