July 26, 2026
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ITR-फाइलिंग के लिए 1 महीने से भी कम टाइम ,15 सितंबर तक ऐसा नहीं करने पर जुर्माना

वायस ऑफ पानीपत (दिद्धी)-आपको बता दे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (ITR) करने के लिए 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है, इस बार इसकी अंतिम तारिख 15 सितंबर रखी गई है…. ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा दें। नहीं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है…..टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके 4 और फायदे भी हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं…इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है…इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी।

निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।

अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है…इनकम टैक्स नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा।

TEAM VOICE OF PANIPAT

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