अगर आपका भी कोई ट्रैफिक चालान काफी समय से पेंडिंग है और आप उसका निपटारा करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) की ओर से राज्यभर में कल 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिये आप अपने पेंडिंग कोर्ट केस और पुराने ट्रैफिक ई-चालान को आसानी से निपटा सकते हैं।
12 सितंबर 2026 यानी कल को Haryana स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (HALSA) द्वारा पूरे प्रदेश में साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य बिना किसी अतिरिक्त कोर्ट फीस के आपसी समझौते और रियायती दरों पर मामलों का जल्दी निपटारा करना है, जिससे आम जनता को अदालती चक्करों से छुटकारा मिल सके।
इन चालानों का होगा निपटारा
लोक अदालत में केवल वह ट्रैफिक चालान और कंपाउंडेबल (समझौते योग्य) अपराध ही सुलझाए जा सकते हैं, जिनमें कम जुर्माने का प्रावधान है।
इनमें सीट बेल्ट नहीं लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, ओवर-स्पीडिंग से जुड़े चालान और रेड लाइट जंप करने का चालान शामिल है।
इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाना (ड्रंक एंड ड्राइव), हिट-एंड-एंड रन के मामले या किसी सक्रिय आपराधिक एफआईआर से जुड़े गंभीर अपराध इस लोक अदालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कहां लगेगी लोक अदालत ?
ये लोक अदालत हरियाणा के सभी जिला न्यायालय परिसरों, उप-मंडलों (जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी) और चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक साथ आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में आप बिना किसी कोर्ट फीस के अपने पैंडिग चालान निपटा सकते है।
जरूरी दस्तावेज
अगर आप भी लोक अदालत में जाने वाले हैं तो पहले कुछ जरूरी दस्तावेजों के बारे में जान लीजिए। आपको अपने साथ चालान या नोटिस का फिजिकल प्रिंटआउट, मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वैध इंश्योरेंस कॉपी या PUC रखना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल कॉपियां आमतौर पर स्वीकार नहीं की जाती हैं।
कई बार लोगों के पास ई-चालान आया होता है, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले ये चेक करें कि आपके पास कोई ई-चालान पेंडिंग तो नहीं है। अगर कोई चालान पैंडिग है तो आप 12 सितंबर 2026 को प्रदेशभर में आयोजित होने वाले इस लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने पेंडिंग चालानों को समय रहते निपटा लें।

