July 30, 2026
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1 अगस्त से होने जा रहे है बड़े बदलाव, क्या होगा फायदा या नुकसान ? Click करके पढ़िए पूरी खबर

वॉयस ऑफ पानीपत ( श्रद्धा गुप्ता ) – महीने की पहली तारीख की तरह 1 अगस्त 2026 से भी कई नियम बदलने जा रहे हैं इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक छुट्टियों तक कई बदलाव शामिल हैं. इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और दैनिक कामकाज पर पड़ सकता है. ऐसे में नए महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों के बारे में जान लेना जरूरी है. आइये जानते हैं कि क्या- क्या बदलने वाला है. ।

  1. एलपीजी सिलेंडर
    हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां घरेलू यानी 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल यानी 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार और लागत में बदलाव होता है, तो सिलेंडर की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं. इसलिए 1 अगस्त को नई दरों तत्काल टिकट , तत्काल टिकट में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है. रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से अब टोकन मिलेगा और फिर जब उनकी बारी आएगी तब टिकट बुक किया जाएगा. इससे काउंटर पर धक्का- मुक्की नहीं होगी.
  2. बैंक की छुट्टियां , अगस्त महीने के साथ ही RBI का नया बैंक हॉलिडे कैलेंडर लागू होगा. स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार समेत कई दिनों तक अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. अगर आपको बैंक शाखा में कोई जरूरी काम है, तो पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें.एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएंहालांकि एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक समय-समय पर अपने सेवा शुल्क, फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा या अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं. ऐसे में अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखना जरूरी है.
    3 . क्रेडिट कार्ड , हर महीने की शुरुआत में कई बैंक और कार्ड जारी करने वाली कंपनियां रिवॉर्ड प्वाइंट, शुल्क, भुगतान की शर्तों या अन्य सुविधाओं में बदलाव करती हैं. यदि आपका बैंक 1 अगस्त से कोई नया नियम लागू करता है, तो उसकी जानकारी पहले ही जांच लें.
    ईंधन के दाम
    4. एलपीजी के अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर विमान ईंधन (ATF) और अन्य ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. इसका असर एयरलाइंस और यात्रा लागत पर पड़ सकता है.
    5. ITR भरना जरूरी , वैसे तो सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए ITR भरने की समय सीमा 31 जुलाई तक है. लेकिन ITR-3 और ITR-4 फॉर्म भरने वाले ऐसे करदाता, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त है. अगर 31 अगस्त तक ITR दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है.
    6. होम लोन और EMI , 1 अगस्त के बाद किसी भी दिन आरबीआई की बैठकर हो सकती है और इसमें रेपो रेट पर फैसला भी हो सकता है. इससे होम लोन, कार लोन, EMI

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