वॉयस ऑफ पानीपत ( हिमांशी चावला ) – हरियाणा शिक्षा विभाग ने JBT/C&V से TGT म्यूजिक पदों पर पदोन्नति (प्रमोशन) से जुड़े मामलों को लेकर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि जिन पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस अभी तक निदेशालय नहीं भेजे गए हैं, उन्हें हर हाल में 13 अगस्त 2026 तक भेजा जाए। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले को “Most Urgent”केस में रखते हुए सभी अधिकारियों को तय समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार हाल ही में विभिन्न विषयों में JBT/C&V से TGT पदों पर प्रमोशन किए गए थे, लेकिन कई पात्र शिक्षकों के आवेदन निर्धारित समय के बाद प्राप्त हुए। ऐसे में विभाग ने उन्हें एक अंतिम अवसर देने का फैसला किया है, ताकि वे अपनी वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर प्रमोशन का दावा प्रस्तुत कर सकें।

निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र शिक्षकों के प्रमोशन केस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, दोनों माध्यमों से 13 अगस्त तक भेजे जाएं। इसके साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अपडेटेड ACR, स्पेशल ACR, NOC और समरी शीट संलग्न करना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी जिले में प्रमोशन से संबंधित कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित DEEO की होगी। भविष्य में किसी भी मुकदमे या प्रतिकूल आदेश के लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे। इसके अलावा, पहले से लंबित 15 प्रमोशन मामलों में भी अपडेटेड ACR, स्पेशल ACR, NOC और समरी शीट तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची के आधार पर सभी पात्र शिक्षकों के मामलों की समीक्षा कर जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
TEAM VOICE OF PANIPAT

