वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह की रेगुलर बेल पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है… कोर्ट दोपहर बाद 4 बजे फैसला सुनाएगा। इस दौरान बृजभूषण भी कोर्ट में पेश रहे… दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि न तो वह जमानत का विरोध और न ही उसका सपोर्ट कर रहे हैं… 18 जुलाई को बृजभूषण और संघ सेक्रेटरी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी… बृजभूषण पर 6 बालिग महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस चल रहा है…इस केस में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है… अंतरिम जमानत के दिन सुनवाई में बृजभूषण के वकीलों ने दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है… इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है… कोर्ट ने जब जमानत के बारे में पूछा दिल्ली पुलिस ने कहा था कि बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन जमानत की शर्त होनी चाहिए.. जिस पर कोर्ट ने रेगुलर के बजाय अंतरिम जमानत दी…
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश चार्जशीट में कहा था कि बृजभूषण की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है… बृजभूषण ने पुलिस के निर्देशों का पालन किया और जांच में शामिल हुए.. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया कि 7 साल कैद तक की सजा के मामले में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है… पुलिस ने 108 लोगों की गवाही दर्ज की। इनमें से केवल 15 गवाहों ने पहलवानों के आरोपों का समर्थन किया। WFI स्टाफ-ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस स्टाफ और ऑफिस बॉय ने पहलवानों के बयानों की पुष्टि नहीं की। 93 गवाहों ने पहलवानों के आरोपों की पुष्टि नहीं की….
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि फॉरेंसिक लैब में जमा किए गए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में दायर किया जाएगा…पुलिस को कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच करने पर अब तक कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है… पुलिस के बार-बार मांगे जाने के बावजूद पहलवानों द्वारा ‘धमकी भरी कॉल’ से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया गया। हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट आने की बात भी कही जा रही है..
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बृजभूषण ने बयान दिया कि वह कभी पहलवानों से अकेले में नहीं मिले। कुछ फोटो में बृजभूषण पहलवानों के साथ दिखे… हालांकि बृजभूषण ने कहा कि अगर ऐसा होता तो वे हर फोटो में पहलवानों के साथ खड़े होते लेकिन ऐसा नहीं है…
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में 1500 पन्नों की चार्जशीट पेश की…जिसमें बृजभूषण पर IPC की धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है… विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है..
TEAM VOICE OF PANIPAT