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March 13, 2026
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अब इन नकली चीजों को बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई, E-COMMERCE कंपनियों को नोटिस जारी

वायस ऑफ पानीपत (सोनम)- सरकार देशभर में हादसे की स्थिति में जानलेवा साबित होने वाले नकली उत्पादों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने का अभियान चलाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि फर्जी आईएस मुहर वाले प्रेशर कुकर, दोपहिया हेलमेट और रसोई गैस सिलिंडर बेचने वालों के खिलाफ देशभर में अभियान चलाया जा रहा है।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा, खुदरा विक्रेताओं के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। हमने पहले ही Amazone, Flipcart सहित कई 5 E-Commerce कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यहां ऐसे प्रेशर कुकर बेचे जा रहे, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। बाजारों में ऐसे नकली उत्पादों की बिक्री पर लगाम के लिए सीसीपीए ने सभी जिला कलेक्टरों को उन कंपनियों की जांच करने को कहा है जिनके खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। अपने क्षेत्राधिकार में जांच करने के बाद अगले दो माह में इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। खरे ने बताया कि इसके अलावा सीसीपीए व्यक्तिगत रूप से भी इन उत्पादों की निगरानी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उस हम आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे।

आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि खरीदारी करते समय उपभोक्ता सुरक्षा के लिए बीआईएस का भारतीय मानक (आईएस) निशान जरूर देखें। वेबसाइटों पर भी ग्राहक उत्पादों के फीचर्स में आईएस निशान देखकर ही ऑर्डर करें। उपभोक्ताओं को जानकारी होनी चाहिए कि प्रेशर कुकर, दोपहिया हेलमेट और रसोई गैस सिलिंडर की बिक्री बिना आईएस निशान के नहीं की जा सकती है। हेलमेट पर आईएस 4151:2015 व प्रेशर कुकर पर आईएस 2347:2017 का निशान देखकर ही खरीदना चाहिए।

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