July 27, 2026
Voice Of Panipat
Uncategorized

सोने के पुराने गहनों को बेचने पर लगेगा तीन प्रतिशत तक जीएसटी

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- अब पुराने सोने या गोल्ड ज्वैलरी को बेचने पर भी तीन फीसदी का वस्तु एवं सेवा कर (GST) चुकाना पड़ सकता है। जीएसटी की अगली कौंसिल में इसका फैसला हो सकता है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यह जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पुरानी ज्वैलरी बेचने पर मुनाफा पहले से कम हो जाएगा।  

जीओएम ने यह भी फैसला किया है कि सोने और आभूषण की दुकानों को प्रत्येक खरीद और बिक्री के लिए ई-इनवॉयस (ई-बिल) निकालना होगा। यह कदम टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा सकता है। अभी भी छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में कई जगह सोने की बिक्री के बाद दुकानदार कच्चा बिल देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया कर चोरी रोकने और काला धन खपाने के लिए होती है। अब इस पर रोक लगाने के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य करने की तैयारी है। ई-वे बिल के तहत सोने को लाने की तैयारी टैक्स चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए किया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद सोने से मिलने वाले राजस्व में कमी आई है। इसके चलते यह तैयारी की जा रही है।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

सब इंस्पेक्टर योगेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्या थी पूरी स्टोरी, पढ़िए

Voice of Panipat

हरियाणा की बेटी ने आईसीएन बॉडीबिल्डर चैम्पियनशिप में जीते 2 गोल्ड

Voice of Panipat

ऑटो चालक ने पहले युवती को पीटकर किया अधमरा, फिर किया रेप, केस दर्ज

Voice of Panipat