Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 के तहत पहला प्रस्तावित ट्रांसफर शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के निर्देशों के बाद सभी संबंधित विभागों ने तबादला प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।
तबादलों की पूरी प्रक्रिया HRMS/इंट्रा हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। कर्मचारियों के डेटा अपडेट से लेकर अंतिम ट्रांसफर ऑर्डर और जॉइनिंग-रिलीविंग तक की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरी की जाएगी। Haryana News
10 अगस्त से शुरू होगा डेटा अपडेट
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 10 से 17 अगस्त तक कर्मचारियों का रिकॉर्ड और अन्य जरूरी डेटा अपडेट किया जाएगा। इसके बाद 17 अगस्त को प्रारंभिक मेरिट सूची जारी की जाएगी। कर्मचारियों को सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 18 से 24 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। Haryana News
दर्ज आपत्तियों और शिकायतों का निस्तारण 25 अगस्त से 9 सितंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 10 सितंबर को अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित होगी। Haryana News
सितंबर में चुनना होगा स्वैच्छिक तबादला ऑप्शन
अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद कर्मचारियों को 11 से 16 सितंबर तक स्वैच्छिक तबादले के विकल्प चुनने होंगे। वहीं, संबंधित विभागों की ओर से 25 सितंबर को रिक्त पदों की सूची जारी की जाएगी। Haryana News
इसके बाद 7 से 13 अक्टूबर तक कर्मचारी ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 अक्टूबर को अंतिम तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। Haryana News
20 से 29 अक्टूबर तक जॉइनिंग-रिलीविंग
अंतिम तबादला आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों के लिए नई जगह पर जॉइनिंग और मौजूदा पद से रिलीविंग की प्रक्रिया 20 से 29 अक्टूबर तक चलेगी। Haryana News
ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के दौरान सामान्य तबादलों पर रोक
ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के दौरान संबंधित कैडर में सामान्य तबादले या नई पोस्टिंग नहीं की जाएगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अस्थायी तैनाती की अनुमति दी जा सकती है। Haryana News
418 विभाग और संस्थान प्रक्रिया में शामिल
मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 418 विभागों और संस्थानों को शामिल किया गया है। इनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, परिवहन, पुलिस, वन, लोक निर्माण और खाद्य एवं आपूर्ति समेत कई प्रमुख विभाग और संगठन शामिल हैं।
पति-पत्नी को मिलेगा मेरिट पॉइंट का लाभ
नई प्रक्रिया में पति-पत्नी को मेरिट पॉइंट का लाभ देने का भी प्रावधान है। यह लाभ तभी मिलेगा, जब पति या पत्नी में से दूसरा व्यक्ति सूची में शामिल किसी संगठन में नियमित कर्मचारी हो और उसकी तैनाती हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में हो।

