September 22, 2026
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अपनी सिम दूसरे को दी तो 50 लाख जुर्माना होगा, दूरसंचार विभाग की नई एडवायजरी

अपनी सिम दूसरे को दी तो 50 लाख जुर्माना होगा, दूरसंचार विभाग की नई एडवायजरी

Department of Telecommunications New advisory : अगर आप ने अपनी आइडी पर मोबाइल सिम लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया तो यह आप पर भारी पड़ जाएगा। दूरसंचार विभाग ने जारी की गई नई एडवायजरी में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आइडी पर सिम लेकर दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है।

अगर ऐसा करता हुआ मिला तो उसको तीन साल की जेल व 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब दूसरे की आइडी पर निकले हुए सिम के माध्यम से अपराधिक गतिविधियों व साइबर फ्राड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।

देशभर में साइबर ठगी व अपराधिक गतिविधियों की जांच में सामने आया कि कई गरीब लोगों को पैसे के लालच में उनकी आइडी पर सिम ले लेते हैं और उनके माध्यम से लाखों-करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर देते है। इसके अलावा फर्जी सिम के माध्यम से ही जीएसटी में रजिस्ट्रड करवा देते है और उसके बाद फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी का चूना लगा देते है।

जब पुलिस अपराध की जांच करते हुए पहुंचती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति की दिहाड़ीदार है और उसके पास इतने रुपये भी नहीं है। बाद में पता चलता है कि लालच देकर किसी ने उसकी आइडी पर सिम ले लिया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने 21 सितंबर को नई एडवायजरी जारी कर दी है।

नई एडवायजरी में क्या लिखा है

दूरसंचार विभाग की तरफ से 21 सितंबर को जारी नई एडवायजरी में कहा है कि फर्जी ID से सिम खरीदने या बेचने पर या मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने सलाह दी है कि सभी नागरिक संचार साथी पोर्टल या एप पर जाकर तुरंत चेक करें कि उनकी ID पर बिना जानकारी के कोई अनजान मोबाइल नंबर तो एक्टिव नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया तो बाद में आपको महंगा पड़ सकता है।

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