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एल्विश स्नेक मामले में PFA अधिकारी धमकी, केस वापसी का डाल रहे दबाव, High Court ने पुलिस से मागा जवाब

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- एल्विश सांप प्रकरण में जिला अदालत में याचिका दायर कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें इंटरनेट मीडिया पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है.. इसके साथ ही केस वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है.. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसमें चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.. इस मामले में अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी…

*सोशल मीडिया द्वारा बनाया जा रहा था दबाव*

पीपल फार एनिमल के अधिकारी सौरभ गुप्ता के अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि इस मामले में डीजीपी हरियाणा , गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और थाना प्रभारी बादशाहपुर को पार्टी बनाया गया है उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता से लगातार सोशल मीडिया पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है.. कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है। वहीं,  इस केस की सुनवाई जसजीत सिंह बेदी की बेंच में चल रही है..

*याचिकाकर्ता  ने कोर्ट को दिया था पत्र*

याचिकाकर्ता सौरव गुप्ता ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है.. उन्होंने एक गाने में दूसरे देश के सांप के इस्तेमाल करने पर एल्विश यादव पर कार्रवाई करने के लिए गुरुग्राम कोर्ट में याचिका दायर की थी.. 5 मार्च 2024 को मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत में  पत्र दाखिल कर जान का खतरा बताया था.. इस पर कोर्ट ने पुलिस को जांच करने के आदेश दिए थे.. गुरुग्राम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा की अदालत में चल रही है और इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई है..

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