हरियाणा में महिला संविदा कर्मचारियों के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (CL) को लेकर बड़ी खबर आई है। अब महिला संविदा कर्मियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश नहीं मिलेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
इस संबंध में विभाग ओर से आदेश जारी कर जानकारी दी गई है। नए आदेशों के मुताबिक उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 जुलाई 2026 को जारी वह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया था।
28 जुलाई को दी थी अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (CL) की सुविधा
बता दें कि पहले 28 जुलाई 2026 को आदेश जारी हुए थे। जिसमें महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त कैजुअल लीव(CL) देने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टियां 10 से बढ़ाकर अधिकतम 22 दिन करने का फैसला किया गया था। ये लाभ निदेशालय के अधीन कार्यरत पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को मिलना था।
इनमें एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, लैबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी समेत अन्य महिला संविदा कर्मचारी शामिल थीं। लेकिन अब प्रशासनिक कारणों के चलते उच्चतर शिक्षा विभाग ने पुराने आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए है।

