43.8 C
Panipat
June 8, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsIndia-PoliticsLatest NewsPANIPAT NEWSPanipat Politics

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदार भी लड़ सकता है निकाय चुनाव

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा प्रदेश के कुल 33 नगर निकाय के आम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.. जो अगले सोमवार 17 फरवरी तक चलेगी.. इस प्रकिया के बीच यह खुलासा हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर भी इस चुनाव को लड़ सकता है.. हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973 की धारा 13-A में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होना अयोग्यता नहीं बताया गया है.. जबकि हरियाणा नगर निगम लॉ, 1994 की धारा 8 में निगम के प्रति किसी भी प्रकार की धनराशि देय होना अयोग्यता बताया गया है..

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा म्युनिसिपल कानून प्रदेश की सभी नगरपालिका परिषदों और नगरपालिका समितियों पर लागू होता है.. इस कानून की धारा 13-A में नगर निकायों के अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों का चुनाव लड़ने के बारे में उल्लेख किया गया है..

TEAM VOICE OF PANIPAT
 

Related posts

  GST काउंसिल की बैठक आज, Health Insuranceपर टैक्स 18% से कम किया जा सकता है

Voice of Panipat

ATM कार्ड बदलकर करते थे ठगी, पुलिस ने सरगना समेत 5 को किया गिरफ्तार

Voice of Panipat

पिता ही निकला बेटी से दुष्कर्म करने का आरोपित, ऐसे हुआ खुलासा

Voice of Panipat