25.6 C
Panipat
December 16, 2025
Voice Of Panipat
Big Breaking NewsHaryanaHaryana NewsIndia NewsLatest NewsPanipatPANIPAT NEWS

High Court का आदेश 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किए गए दिव्यांग कर्मचारियों को वापस लें Haryana सरकार

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट(High Court) ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया है, उन्हें वापस लें.. इसके साथ ही सेवानिवृत्त करने और वापस लेने की अवधि के बीच के सभी लाभ का भी भुगतान करें.. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस (Notice) जारी कर विस्तृत जवाब भी मांगा है.. दिव्यांग कर्मचारियों के लिए दो साल के सेवा विस्तार की नीति के बावजूद कुछ कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर दिया गया था.. इसके खिलाफ अम्बाला निवासी मनोज घई ने याचिका दायर की थी..

याचिका में कहा गया था कि दिव्यांग कर्मचारियों को 2 साल का सेवा विस्तार देने का प्रावधान है.. प्रदेश सरकार के इस नियम को पहले भी हाईकोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया था.. मौजूदा मामले में याची को सितम्बर 2023 में 58 वर्ष की आयु होने पर रिटायर कर दिया गया था..

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

समालखा में व्यापारी ह*त्याकांड में 1 लाख का इनाम घोषित

Voice of Panipat

Haryana में सभी स्कूलों में 1 सितंबर से लगेंगी चाैथी और पांचवीं की कक्षाएं

Voice of Panipat

शौक पूरा करने के लिए चुराई बाइक, अब गिरफतार

Voice of Panipat