वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- अचानक आई कोई भी परेशानी को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.. इस वजह से वर्तमान में इंश्योरेंस काफी जरूरी हो गया है.. हालांकि, कई बार जरूरत के समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है.. ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो क्या करना चाहिए? क्लेम रिजेक्ट को लेकर इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई (Insurance regulator IRDAI) ने नियम बनाए हैं.. चलिए, जानते हैं कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए?
*Insurance Claim क्यों रिजेक्ट होता है*
कई वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट (insurance claim rejected) होता है.. अगर पॉलिसी होल्डर सही जानकारी नहीं देता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट दे देते हैं.. इसके अलावा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन करने पर भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है..
* Insurance Claim rejected होने पर क्या करें*
अगर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के पास जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए..
*IRDAI के पास कैसे करें शिकायत*
अगर इंश्योरेंस कंपनी आपकी शिकायत पर उचित कार्यवाही नहीं करती है तब आप IRDAI के पास शिकायत कर सकते हैं.. इसके लिए आप IRDAI को ईमेल (Complaints@irdai.gov.in) या फिर टोल फ्री नंबर (155255 या 1800 4254 732) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं..
TEAM VOICE OF PANIPAT