Haryana news : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की HC के एक और फेंसलें ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की उमीद्द दगा दी है। बता दे की अधिक जानकारी के लिए बता दे की आईटीआई इंस्ट्रक्टरों के नियमितीकरण की मांग पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को समयबद्ध निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
3 महीने का समय
अधिक जानकरी के लिए बता दे की जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने सरोज व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारी को याचिकाकर्ताओं के कानूनी नोटिस पर तीन महीने के भीतर कारणयुक्त आदेश पारित करने को कहा है। Haryana news
बिना किसी अंतराल के जॉब
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्हें निर्धारित चयन प्रक्रिया के बाद स्वीकृत पदों के विरुद्ध आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्तियां वर्ष 2011 से 2014 के बीच हुई थीं और वे लगातार बिना किसी सेवा अंतराल के काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे निर्धारित योग्यता रखते हैं और दस वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं। Haryana news
उन्होंने नियमितीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के जग्गो बनाम भारत संघ मामले में दिए फैसले और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जोगिंदर बनाम हरियाणा सरकार मामले में दिए निर्देशों का हवाला दिया। याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण के साथ वेतन निर्धारण, बकाया राशि और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत अन्य परिणामी लाभ देने की मांग की थी।Haryana news
अधिक जानकारी के लिए बता दे की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि फिलहाल वे केवल इतना चाहते हैं कि उनके 14 जुलाई 2026 के कानूनी नोटिस पर संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से निर्णय लें। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

