Jind News: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा के मार्गदर्शन में 3 अक्टूबर, शनिवार को जींद में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इसमें पराक्रम्य विलेख अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि विशेष लोक अदालत लंबित मामलों से जुड़े पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।
आपसी सहमति से होगा मामलों का समाधान
जींद जिले में 3 अक्टूबर को लगाई जा रही है विशेष लोक अदालत में ज्यादातर मामलों का आपसी सहमति से समाधान निकाला जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित सिहाग ने बताया कि उन्होंने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षों से आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान कराने की अपील की।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत सुलह-समझौते के सिद्धांत पर काम करती है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया के तनाव से भी राहत मिलती है। प्राधिकरण ने आमजन से विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। (Jind News)

