Haryana Guest Teachers : हरियाणा सरकार के द्वारा राजकीय स्कूलों में काम करने वाले 12000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 2019 में जो अतिथि शिक्षकों के लिए कानून बनाया गया था उसमें संशोधन किया गया है। मंगलवार को सैनी सरकार के द्वारा हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा नियम 2026 को लागू किया गया जिसके अंतर्गत अतिथि अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु को 58 साल निर्धारित किया गया है
इसमें गेस्ट टीचरों को छुट्टी, तबादला और रिटायरमेंट व विदेश घूमने के लिए नए नियम निर्धारित किए है। हालांकि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में अतिथि अध्यापकों के लिए सेवा सुरक्षा कानून बनाया था, लेकिन उसके नियम अधिसूचित नहीं हुए थे।
नए नियम के तहत पुरुष गेस्ट टीचर को 10 व महिला गेस्ट टीचर को 22 दिन का आकस्मिक अवकाश MILEGAA इसके अलावा दो बच्चों पर 15 दिन पितृत्व अवकाश के दिए जाएंगे। इसके अलावा गेस्ट टीचर को 730 दिन चाइल्ड केयर लीव भी दी जाएगी।
। 30 जून से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पुरुष शिक्षक को पांच और महिला शिक्षक को 11 दिन आकस्मिक अवकाश मिलेगा।
प्रसव की तारीख से 15 दिन पहले से लेकर छह माह बाद तक यह अवकाश लिया जा सकता है। निर्धारित अवधि में अवकाश नहीं लेने पर यह समाप्त माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने इन नियमों के साथ अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तों से संबंधित पूर्व में जारी सभी निर्देशों को निरस्त कर दिया है।
चाइल्ड केयर लीव में सेवा में ब्रेक नहीं होगा
सेवा नियम के अनुसार महिला गेस्ट टीचर और एकल पुरुष गेस्ट टीचर पूरी सेवा के दौरान दो वर्ष यानी 730 दिन की चाइल्ड केयर छुट्टी ले सकता है। यह सुविधा केवल दो बड़े जीवत बच्चों की देखभाल के लिए ले सकता है

