PUC Rules : दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों पर सख्ती करना शुरू कर दिया। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पेट्रोल व डीजल देने रोक लगा दी है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी निर्देशों की गुरुग्राम जिले में इस नियम को लागू कर दिया है। गुरुग्राम में अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं पेट्रोल पंप संचालकों को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियम को लागू करने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। एएनपीआर कैमरे के माध्यम से पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहन की ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन हो जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि वाहन के कागजात पूरे है।
जब तक सभी पेट्रोल पंपों पर यह तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह संचालित नहीं हो जाती, तब तक नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसके तहत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण विभाग के संयुक्त दल समय-समय पर जिलेभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएंगे। जांच के दौरान बिना वैध पीयूसीसी पाए जाने वाले वाहनों के चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई और चालान किया जाएगा।
डीसी ने पेट्रोल पंप संचालकों को दि कड़े निर्देश
डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि गुरुग्राम जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं डीलरों को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल-डीजल देने से पहले संबंधित वाहन का वैध पीयूसीसी अवश्य जांचें। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले किसी भी वाहन में पेट्रोल या डीजल न डाला जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप परिसर में इस संबंध में चेतावनी एवं जागरूकता बोर्ड प्रदर्शित करना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

