हरियाणा के हिसार जिले से किराए पर वाहन देने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। हिसार एसपी सिद्धांत जैन ने कार और बाइक जैसे वाहन किराए पर देने वाले रेंटल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी व्यक्ति को किराए पर वाहन देने से पहले उसकी पहचान और एड्रेस का विधिवत वेरिफिकेशन करवाएं।
सख्त कानून कार्रवाई के निर्देश
एसपी सिद्धांत जैन ने स्पष्ट किया कि यदि किराए पर लिए गए किसी वाहन का इस्तेमाल किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया और संबंधित रेंटल संचालक के पास किराएदार का पूरा रिकॉर्ड या सत्यापन नहीं मिलता है तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन मालिक और संचालक की सीधी जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की टीमें अब रेंटल वाहन एजेंसियों का औचक निरीक्षण और निगरानी करेगी।
रेंटल संचालकों को करने होंगे यह कार्य
किराए पर वाहन देने से पहले वैध पहचान-पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) दस्तावेज की जांच और एड्रेस का भौतिक या डिजिटल सत्यापन अनिवार्य रूप से करें।
किरायेदार का चालू मोबाइल नंबर,वाहन ले जाने और वापस लौटाने का समय व पूरा विवरण रजिस्टर या डिजिटल फाइल में सुरक्षित रखें।
बिना पूर्व जानकारी और रिकॉर्ड के किराएदार को वाहन किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की अनुमति न दें।
कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आने पर तुरंत नजदीकी थाना या हिसार पुलिस को सूचित करें।

