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April 22, 2026
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हरियाणा में अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, सरकार ने दिये ये आदेश

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा):- हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों को मान्यता, अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है…सरकार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूलों की सभी बकाया फाइलों को 20 दिन के अंदर निपटा लें. हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता, अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.

इसके बाद प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूलों के मान्यता, अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने संबंधी सभी मामलों को केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा. किसी भी व्यक्तिगत फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण करके सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ई-ऑफिस और ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों या मालिकों को ना तो निदेशालय में और न ही जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अटैंड किया जाएगा. प्रवक्ता के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के प्राइवेट स्कूलों के मान्यता, अनुमति और अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और बकाया सभी मामलों को निपटाने के निर्देश दिए हैं…बता दें कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा था. इस ज्ञापन में प्राइवेट स्कूलों के समक्ष आ रही परेशानियों को प्रमुखता के साथ उठाया गया था और उनका जल्द समाधान करने की मांग की गई थी.

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