September 16, 2026
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हरियाणा में अब सरकारी भर्ती में महिलाओं की नहीं नापी जाएगी छाती, सरकार ने लगाई रोक

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्या):- हरियाणा में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के सीने की माप को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है… नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर व अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (PMT) में सीने की माप नहीं होगी.. सरकार ने यह शर्त हटा दी है..

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में जुलाई 2023 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने वन विभाग में भर्ती के लिए नया नियम जोड़ा था, जिसके तहत महिला अभ्यर्थियों के सीने का ‘सामान्य’ आकार 74 सेमी या फुलाए जाने पर 79 सेमी होना चाहिए.. वहीं, पुरुषों के लिए सीना बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाए जाने के बाद 84 सेमी होना चाहिए। इसे लेकर हरियाणा में विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे.. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार से नियमों में बदलाव की मांग की थी..

सरकार ने वन विभाग की नियम संशोधन बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप-सी सेवा (संशोधन) नियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी थी.. इसके बाद शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई.. हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विभाग, राज्य सेवा लिपिक, कार्यकारी और विविध ग्रुप-सी संशोधन नियम, 1998 सेवा में महिलाओं के शारीरिक मानकों में संशोधन किया गया.. इन नियमों में संशोधन के कारण विभागीय नियमों में असमानता आ रही थी.. इसलिए महिलाओं की भर्ती के लिए विभागीय नियमों में एक समान मापदंड बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है.. अब किए गए संशोधन के अनुसार शारीरिक मानक श्रेणी के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटा दिया गया है..

*खट्टर के कार्यकाल में हुआ था विवाद*

दरअसल, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में 7 जुलाई 2023 को वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर और अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट (पीएमटी) में सीने की माप ली गई थी.. जब विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए तो हरियाणा सरकार ने कहा था कि ये भर्तियां हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के अनुसार की जा रही हैं, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों की छाती का ‘सामान्य’ आकार 74 सेंटीमीटर या फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए..

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