हरियाणा के विभिन्न सरकारी स्कूलों में सालों से अपनी सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इन गेस्ट टीचर्स को एक नोटिस जारी किया है।
गेस्ट टीचर्स को HTET करना होगा उत्तीर्ण
विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) को लेकर शिक्षकों की सेवा अवधि के आधार पर अलग- अलग व्यवस्था स्पष्ट की गई है। 1 सितंबर 2025 को जिन गेस्ट टीचर्स की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष थी और उन्होंने अब तक HTET पास नहीं किया है, उन्हें वर्तमान में पढ़ाए जा रहे संबंधित विषय तथा लेवल में HTET उत्तीर्ण करना होगा।
ऐसा नहीं करने पर उन्हें नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति (VRS) का सामना करना पड़ सकता है। जिन शिक्षकों की 1 सितंबर 2025 को 5 वर्ष से कम सेवा शेष थी और उनके पास HTET प्रमाणपत्र नहीं है वे बिना HTET पास किए सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा जारी रख सकेंगे। हालांकि, वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, भिवानी को HTET परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

