Haryana News: हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने पात्र कॉमन काडर ग्रुप-D कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए जरूरी SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही कर्मचारियों के क्लर्क पद पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक हरियाणा लिपिकीय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम-2026 के तहत क्लर्क पद पर पदोन्नति के लिए ‘कंप्यूटर की समझ और अनुप्रयोग में राज्य पात्रता परीक्षा (SETC) पार्ट-1’ पास करना जरूरी होगा।
पात्र कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा
सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं कि SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र कॉमन काडर ग्रुप-D कर्मचारियों के आवेदन पत्र और ई-प्रवेश पत्र का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाए।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पात्र कर्मचारियों को परीक्षा में शामिल होने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पात्र कर्मचारी निर्धारित परीक्षा में बैठ सकें।
क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए SETC पास करना जरूरी
नए प्रावधान के तहत ग्रुप-D से क्लर्क पद पर पदोन्नति पाने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए SETC पार्ट-1 परीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही कर्मचारी पदोन्नति की निर्धारित प्रक्रिया में आगे बढ़ सकेंगे।

