वॉयस ऑफ पानीपत (हिमांशी चावला) – हरियाणा सरकार ने किसानों,प्लॉटधाराव और आम लोगों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की 10 जरूरी सेवाओं को हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट 2014 के तहत शामिल कर दिया है। इसका मतलब है कि अब इन सेवाओं के लिए एक तय समय सीमा होगी और अधिकारियों को उस समय सीमा में काम पूरा करना होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगो को मंडी बोर्ड के दफ्तरों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एनओसी जारी करना,नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना,कन्वेयन डीड संपत्ति का दोबारा हस्तांतरण, जे -फॉर्म जारी करना और कृषि दुर्घटना सहायता जैसी सेवाएं अब तय समय में पूरी करनी होगी। इससे किसानों ओर प्लॉट धाराओं का समय बचेगा और काम जल्दी होगा।

सरकार ने हर सेवा के लिए अब एक नामित अधिकारी (Designated officer) और शिकायत सुनने के लिए अलग-अलग अधिकारी भी नियुक्त किए है। अगर कोई अधिकारी तय समय में काम नहीं करता है तो सम्बन्धित व्यक्ति पहले शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता,तो वह आगे अपील कर सकता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, अधिकारियों की जवाबदेही तह होगी और लोगों को समय पर सरकारी सवाई मिल सकेगी। साथ ही मढ़ी बोर्ड के दफ्तरों में लंबित मामले की संख्या भी कम होने की उम्मीद है
TEAM VOICE OF PANIPAT

