September 6, 2026
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Haryana News

हरियाणा में इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से जुड़े एक मामले में नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि गत दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 95 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और पेंशन लाभ देने का आदेश जारी किया था, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

सूबे की नायब सैनी सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को 10 दिन के अंदर लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) दाखिल करने के लिए कहा है।

हाईकोर्ट से मिली थी राहत

हाईकोर्ट ने नियमितीकरण से पहले की ऐसी सेवा को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस मानने का आदेश दिया था। अदालत ने इसी आधार पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ की गणना तथा पात्र बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट ने ओमप्रकाश बनाम हरियाणा सरकार मामले के साथ जुड़े 94 अन्य मामले में कर्मचारियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी थी। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी हैं, जिन्हें पहली जनवरी, 2006 से पहले पार्ट टाइम, अस्थायी या अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया और बाद में नियमित किया गया था।

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