वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा सरकार के एक आर्डर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से भर्ती किए गए अनुबंधित कर्मचारियों को परेशान कर दिया है.. इसका कारण रिक्त पदों पर काम कर रहे कर्मचारी.. जो हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी एक्ट, 2024 के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है.. सरकार के इस ऑर्डर के बाद कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है.. कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं..

पोस्ट न खाली होने पर होंगे ये कर्मचारी
दरअसल, मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 3 अप्रैल को जारी आदेश मुख्य रूप से हरियाणा संविदा कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर नहीं होने वाले संविदा कर्मचारियों से संबंधित है.. राज्य सरकार ने इस ऑर्डर में निर्णय लिया है कि नवनियुक्त ग्रुप सी के शामिल होने और जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के समायोजन के बाद, यदि विभागों, बोर्डों, निगमों में खाली पद उपलब्ध नहीं हैं.. तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी या एचकेआरएनएल के पार्ट 1 और 2 के माध्यम से शुरू में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा..
किस संविदा कर्मचारी को सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा?
यदि पद पर 15 अगस्त, 2019 से पहले आउटसोर्सिंग नीति के तहत या एचकेआरएनएल के माध्यम से नियुक्त कोई अनुबंधित कर्मचारी कार्यरत है, तो ऐसे कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा.. इसके बजाय, हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए संबंधित विभाग द्वारा उसके मामले पर कार्रवाई की जाएगी..
आर्डर से पहले आओ, पहले पाओ लागू किया
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें ‘पहले आओ- पहले पाओ’ के सिद्धांत को लागू करके मुक्त किया जाएगा, यानी सबसे अधिक समय तक लगे अनुबंधित कर्मचारियों को पहले मुक्त किया जाएगा। हरियाणा सरकार हाल ही में भर्ती हुए ग्रुप सी के कर्मचारियों को नियुक्ति देना चाहती है, जिनकी भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के माध्यम से हुई है।
TEAM VOICE OF PANIPAT