वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- विधानसभा चुनाव के लिए 5 सितंबर से समालखा, इसराना, पानीपत ग्रामीण संबधित एसडीएम कार्यालय में तथा पानीपत शहरी जिसके आर ओ अतिरिक्त उपायुक्त है वह जिला सचिवालय स्थित डीसी कोर्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ चार से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डाक्टर वीरेन्द्र दहिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2024 की नामांकन प्रक्रिया 5 से 12 सितंबर तक जारी रहेगी। रविवार 8 सितंबर को नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और वह हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। उम्मीदवार अगर रजिस्ट्रर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा तथा निर्दलीय व गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ दस प्रस्तावक होने चाहिए।
डीसी ने बताया कि उम्मीदवार किसी दूसरे जिला से आकर यहां चुनाव के लिए फार्म भरता है तो वह अपनी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवा कर लाएगा। नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साईज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फार्म 26 कहा जाता है। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, ऋण, देनदारी, अपराधिक रिकार्ड का पूर्ण विवरण देना है।
उन्होंने बताया कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में मौजूद होने चाहिए। एसडीएम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी में उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ला सकता। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेगा। चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्चा रजिस्टर उम्मीदवार के पास व एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपए और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को 5 हजार रुपए की फीस जमा करवानी होगी।
TEAM VOICE OF PANIPAT