January 28, 2026
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हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की आज कोर्ट में पेशी

वायस ऑफ पानीपत (कुलवन्त सिंह):- हरियाणा के पूर्व मंत्री सदींप सिंह (Former minister Sadimp Singh) आज जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए.. कोर्ट में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान फिजिकल प्रेजेंस (physical presence) के लिए छूट के लिए अपील दायर की हुई है.. पिछले दिनों महिला कोच ने एप्लिकेशन लगाकर अपनी पहचान उजागर करने और आरोपी की जमानत के कारण जान का खतरा होने की आशंका जताई थी.. इन दोनों एप्लीकेशन पर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.. इससे पहले 2 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान संदीप सिंह अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश हुए थे.. साथ ही शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच भी अपने दो वकील समीर सेठी और दीपांशु बंसल के साथ अदालत में आई थी..

पीड़ित महिला कोच की तरफ से अर्जी लगाकर केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट (session court) में चलाने की मांग की गई है.. इसके अलावा केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस (day to day basis) पर करने अर्जी लगाई गई थी.. पीड़िता ने पंचकूला में कुछ लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता कर पीड़ित का नाम उजागर करने और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 A, 449 और 500 के तहत कार्रवाई की अर्जी लगाई थी। उस पर भी अदालत में सुनवाई होनी है..

पीडित महिला कोच की शिकायत पर चड़ीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह (Former minister Sadimp Singh) पर दो गैर जमानती धाराओं सहित कई अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.. इनमें आईपीसी की धारा 342 जो कि गलत तरीके से कब्जे में रखने के लिए लगाई जाती है.. इसके अलावा धारा 354 भी लगी थी, जो की कपड़े फाड़ना के आरोप में लगाई जाती है.. आईपीसी की धारा 354 जो की जमानती धारा है.. यह छेड़छाड़ के लिए लगाई जाती है.. धारा 506 जो की धमकाने के लिए लगाई जाती है.. इसके अलावा शारीरिक छेड़छाड़ की धारा 354 और छेड़छाड़ की धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.. कोच ने तीन महीने पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार की CID के आदमी उसका पीछा करते है.. सुबह से एक गाड़ी में चार लोग पीछा कर रहे हैं.. इसके पास पिस्टल भी है, जो दिखाकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं..

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