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June 11, 2026
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दिल्ली के बाद गुरुग्राम में पटाखे फोड़ने और बेचने पर लगा प्रतिबंध, पढ़िए पूरी खबर

वायस ऑफ पानीपत (शालू मौर्य):- हरियाणा के गुरुग्राम जिले में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री व उनके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है.. यह प्रतिबंध 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के लिए रहेगा.. इस दौरान ग्रीन पटाखों, बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग नहीं किया जा सकेगा.. इस संबंध में डीएम एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं.. दिवाली से पूर्व लिए गए इस फैसले से त्योहार मनाने वाले सवाल कर रहे हैं कि इस दिवाली बच्चे क्या करेंगे.. इन सबके बीच कुछ लोग खुश भी हैं, जो प्रदूषण के कारण काफी दिक्कत महसूस करते हैं..

जानकारी के मुताबिक आपको बता दे की विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत दी गई है.. विशेष पर्वों में पर ग्रीन पटाखे जलाने के समय तय किया गया है.. दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार जैसे गुरुपर्व आदि पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी जला सकेंगे.. वहीं क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी चलाने की अनुमति होगी.. वहीं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑन लाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी।

डीएम ने पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, आयुक्त, नगर निगम गुड़गांव और मानेसर, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीसीपी, एसीपी, ई.ओ./ सचिव, नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी गुरूग्राम और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं..

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