Haryana News: हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने प्रदेश के पानीपत जिले स्थित सिवाह गांव के ग्रामीणों के हित में फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आज सिवाह गांव के किसानों की अधिकृत जमीनों के बाजार मूल्य में बढ़ोतरी की फैसले पर मोहर लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से सिवाह गांव के सैकड़ो ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। बता दें कि अधिकृत जमीन के रेट बढ़ाने को लेकर सिवाह गांव के किसान पिछले काफी समय से लड़ाई लड़ रहे थे। जिन्होंने कोर्ट के फैसले के बाद अब रात की सांस ली है।
अधिकृत जमीनों के रेट बढ़ाकर हुए 78 लाख प्रति एकड़
पंजाबी एव हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आज प्रदेश में पानीपत जिले के किसानों की अधिकृत जमीनों के रेट बढ़ाकर राहत देने का काम किया है। बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा आज सिवाह गांव के किसानों की अधिकृत जमीनों का बाजार मूल्य बढ़ाकर 78 लख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने आज जमीन की कीमत तय करते समय जमीन की स्थिति, आकार और लेन-देन की वास्तविकता के साथ क्षेत्र की तुलनीय बिक्री को ध्यान में रखने की बात कही है।
जमीन मालिकों की बात स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज नायब सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट द्वारा आज जमीन मालिकों की बात स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल ने जमीन मालिकों और राज्य सरकार जुड़ी कई अपीलों के केस में यह बड़ा और सांझा फैसला सुनाया है। बता दें कि यह मामला प्रदेश के पानीपत जिले के सिवाह गांव में 25 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर राज्य सरकार और जमीन मालिकों के बीच जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था। कोर्ट की फैसले के बाद सीवाह गांवों के ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है।

