Extraordinary Pension Rules : केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा बड़ी राहत दी है। रेलवे विभाग द्वारा रेल सर्विस (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स 2026 को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिशन में रेल कर्मचारियों के परिवार को 100 प्रतिशत पेंशन मिल सकेगी। यह पेशन रेलवे कर्मचारियों को सेवा के दौरान मौत होना या दिव्यांगता होने पर मिलेगी। नए नोटिफिकेशन में रेलवे ने पेंशन व फैमिली पेंशन के नियमों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। कब मिलेगा?
इन कर्मचारियों व परिवार को मिलेगी 100 फीसदी पेंशन?
रेलवे विभाग के नोटिफिकेशन में पेंशन के नियमों को स्पष्ट किया है। इसमें अगर रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, प्राकृतिक आपदा, आतंकी या उग्रवादी हमले और युद्ध जैसी परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 100 प्रतिशत तक फैमिली पेंशन मिलेगी। नियमों में स्पष्ट किया है कि दिव्यांगता पेंशन व फैमिली पेंशन न्यूनतम 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई है।
इस योजना का लाभ केवल उन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा, जो रेलवे सर्विस (पेंशन) रूल्स, 2026 के दायरे में शामिल है। कुछ निर्धारित शर्तों और विकल्प के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों को भी इन प्रावधानों का लाभ मिल सकता है। किसी रेलवे कर्मचारी को अचानक ही दिव्यांगता के कारण सेवा से हटना पड़ गया तो उस श्रेणी में दिव्यांगता पेंशन में सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट शामिल होंगे।
रेलवे कर्मचारी के पेंशन के यह लोग होंगे पात्र
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है रेल कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन के लिए पहले उसकी विधवा या विधुर हो रखा जाएगा। इसके बाद निर्धारित शर्तों के तहत आश्रित बच्चों, गोद लिए गए और सौतेले बच्चों, माता-पिता और आश्रित भाई-बहनों को पात्रता दी गई है।
पेंशन फायदे इन मामलों में रहेंगे लागू
अगर रेलवे कर्मचारी नौकरी से जुड़ी हुई परिस्थिति में विकलांग हो जाता है। या हो।
नौकरी से जुड़ी हुई परिस्थिति में रेलवे कर्मचारी की मौत हो जाती है।
जब कोई परिवार खास पेंशन पाने का हकदार हो
हालांकि नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते है, लेकिन जिन्होंने 2025 के NPS नियमों के तहत संबंधित फायदों को चुना था वहीं लोग इसके पात्र हो सकते हैं।

