38.3 C
Panipat
June 2, 2025
Voice Of Panipat
Haryana

हरियाणा के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान पद पड़े खाली, हाई कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से मांगा जवाब

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) -: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें हरियाणा के खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक और  राज्य उपभोक्ता फोरम से जवाब मांगा गया है। वहीं हाई कोर्ट ने जवाबदेह पक्ष को 17 जुलाई तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि दायर याचिका राज्य में जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान के पांच पद खाली होने के कारण लगाई गई है। याचिका में ये भी बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। जिससे उपभोक्ता के अधिकारों का हनन और गलत जानकारी वाली वस्तु खरीदने से उपभोक्ता नुकसान की स्थिति में उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए भारतीय संविधान अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।

याचिका के अनुसार राज्य में पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान न होने के कारण यह कानून बेमानी हो जाता है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इन पदों को भरा नहीं गया। याची ने कोर्ट को बताया कि उसको सूचना मिली कि इन पदों के लिए साक्षात्कार हो चुका है, लेकिन अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई, जिसका खामियाजा आम लोगों व उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। याची ने सरकार को इन पदों को तुरंत भरने का आदेश देने का सरकार को निर्देश देने की मांग की।

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

पानीपत BJP जिलाध्यक्ष पद के नाम की घोषणा आज

Voice of Panipat

अनिल विज ने अपनाया कड़ा रूख, थानाध्यक्ष को 10 दिन में करनी होगी कार्यवाही

Voice of Panipat

भव्य बिश्नोई और IAS परी का रिश्ता हुआ तय, दोनो बेटो की शादी होगी इसी साल, कुलदीप ने जारी किया वीडियो

Voice of Panipat