हरियाणा के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 17 अगस्त 2026 से आवेदन शुरू हो चुके है। हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार की ओर से डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत, विद्यार्थियों को 8 हजार से लेकर 12 हजार रुपये दिए जाते है। इस योजना के लिए कौन- कौन आवेदन कर सकता है और क्या प्रक्रिया है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है।
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्द्धघुमंतू और टपरीवास जातियों के 10वीं, 12वीं और स्नातक के विद्यार्थी उठा सकते हैं।
वहीं इस योजना के अंतर्गत सामान्य व पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर 8 हजार से 12 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है।
अंक प्रतिशत पर होगा चयन
10वीं कक्षा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग-ए के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग-बी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।
12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक होना जरूरी
12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके आधार पर ही विद्यार्थियों का चयन होगा।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए फोटो, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र और पिछली कक्षा की मार्कशीट जरूरी है।
बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। पात्र विद्यार्थी हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।

