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HARYANA:- अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चला पाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट

वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- हरियाणा में अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन के नही चल पाएगा.. सरकार इसको लेकर 20 फरवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र में हरियाणा कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल 2024 पेश करने जा रही है.. इस बिल में इन कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अंकुश लगाने को लेकर कई मानक तय किए गए हैं.. बिल के अनुसार स्टूडेट्स के मेंटल प्रेशन को कम करने के लिए संस्थान में साइकोलॉजिस्ट रखना जरूरी होगा.. इसके बिना वह  इंस्टीट्यूट संचालित नहीं कर पाएंगे.. इसके साथ ही स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर का प्रॉमिस दिलाने वाले भ्रामक प्रचार पर भी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं.. सूबह के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसने के लिए कंट्रोल और रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार हो गया है.. इसमें सरकार की ओर से गाइड लाइन तय कर ली गई है। इसमें लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूट की मनमानी रोकने के लिए कमेटी बनाने का लॉ दिया गया है.. इस बिल में सबसे खास बात यह होगी कि कोचिंग  प्रबंधन को छात्र-छात्राओं के मानसिक विकास की निगरानी करनी होगी और परीक्षा के दौरान उनके तनाव के स्तर को कम करने के लिए अपने केंद्रों में कम से कम एक-एक मनोवैज्ञानिक नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

*25 हजार जुर्माने का भी प्रावधान*

इस बिल में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत कोर्ट की शक्तियां होंगी। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट कानून के किसी भी प्रोविजन को तोड़ते हैं, तो उसे पहली बार 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार गलती करने के बाद भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ आरोप साबित होता है, तो कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। ऐसे इंस्टीट्यूट जिन पर आरोप है, स्टूडेंट या पेरेंट्स अपील अथॉरिटी के पास केस फाइल कर सकते हैं, और उसको सुलझा सकते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रेसिडेंटल और ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन सेंटर और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वैलिड रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलाया जा सकता है।

*पढ़े लिखे ट्यूटर ही रखने होंगे*

कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स से अच्छे नंबर दिलाने का वादा नहीं करेगा। कोचिंग संस्थानों को अपने केंद्रों में दी जाने वाली कोचिंग की गुणवत्ता या कोचिंग में प्रस्तावित सुविधाओं या हासिल किए गए परिणाम या कक्षाओं का हिस्सा रहे छात्रों के बारे में किसी भी दावे से जुड़ा गुमराह करने वाला प्रचार नहीं करना होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को अपने यहां नियुक्त नहीं करेंगे।

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