केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का प्रत्येक परिवार को लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने विस्तार किया है। अब चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा का प्रत्येक परिवार इसका लाभ ले सकेगा। इसे लिए हरियाणा सरकार की तरफ से अलग-अलग सलैब बना दिए है।
जहां पर कम आय वाले लोगों का फ्री में आयुष्मान कार्ड बनेगा, वहीं उससे ज्यादा आय वालों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जहां पर इसका प्रोसेस करके आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आदेश दिए है कि पात्र व्यक्ति को सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ मिलना चाहिए। आयुष्मान कार्ड योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है।
हरियाणा में अब सभी परिवार चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार पहले की तरह हर साल पांच लाख रुपये तक का उपचार मुफ्त में करा सकेंगे। वहीं, 1.80 लाख से तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए 1500 रुपये, छह लाख रुपये तक आय वाले परिवारों को 4000 तथा इससे अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5000 प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा।
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि 1.80 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी नाममात्र का वार्षिक प्रीमियम देकर इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभउठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्रता परिवार पहचान-पत्र में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर तय की जाएगी। योजना का लाभउठाने के लिए पंजीकरण एवं भुगतान गेटवे पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा। नई पालिसी की अवधि एक नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2027 तक प्रभावी रहेगी।
आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश भर के 1307 सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और चिरायु योजना के तहत उपचार कराया जा सकेगा।

