HARYANA NEWS: हरियाणा से इस वकत की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे की हाईकोर्ट ने DC के फैंसले को ही बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक बता दे की फरीदपुर की पंचायती जमीन में नाले की जमीन के रूट को चेंज करने के आरोप में सस्पेंड हुई गांव की सरपंच को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है।
DC ने किया था महिला सरपंच को निलबित
मिली जानकारी के मुताबिक बता दे की सरपंच अनुप्रीत को तत्कालीन डी.सी. द्वारा इस आरोप में सस्पेंड किया गया था कि उन्होंने गांव की पंचायती जमीन में पानी के नाले के रूट को गलत तरीके से बदलवाया था। यह शिकायत गांव के ही सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी।HARYANA NEWS
सरपंच ने क्या कहा
सरपंच पक्ष का कहना था कि नाले के रूट को बदलने से पंचायत की जमीन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। पुराना रूट 2 कनाल 6 मरला में था जबकि नया रूट बनने के बाद पंचायत को 2 कनाल 13 मरला जमीन मिली।
रूट का यह तबादला नहर विभाग के कैनाल अफसरों द्वारा किया गया था और पटवारी व तहसीलदार ने इसका बाकायदा इंतकाल भी किया था। उनसे केवल स्वीकृति मांगी गई थी बाकी काम अधिकारियों को करना था।HARYANA NEWS
अधिक जानकरी के लिए बता दे की कमिश्नर द्वारा जिला स्तर पर जांच के आदेश देने के बाद भी जब जांच नहीं हुई तो सरपंच पक्ष ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद यह बड़ा फेंसला आया है और सरपंच को राहत मिली है।

