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हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, इस जिलें मे धारा-144 लागू


वायस ऑफ पानीपत (सोनम गुप्ता):- DC वीरेन्द्र कुमार दहिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर धारा-144 के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा बोर्ड की ये परीक्षाएं आगामी 2 अप्रैल तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं।


दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकठ्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा।
आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आने वाली फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षाओं की तिथि के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जारी किए गए आदेशों का उल्लघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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