Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों का अब सख्ती से पालन कराया जाएगा। राज्य परिवहन निदेशालय ने सभी रोडवेज डिपो के महाप्रबंधकों, उड़नदस्ता अधिकारियों तथा चालक-परिचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि बस के शुरुआती स्टेशन से ही महिलाओं के लिए निर्धारित सीटें सुरक्षित रखी जाएं और आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।
दरअसल, कई मामलों में शिकायत मिली थी कि बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पहले से अन्य यात्री बैठ जाते हैं, जिससे महिला यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ता है। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है।
महिला यात्री की शिकायत के बाद जारी हुए निर्देश
परिवहन निदेशालय ने यह आदेश एक महिला यात्री की शिकायत के आधार पर जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में सीट संख्या 7 से 9, 12 से 21 तथा 25 से 26 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
इन सीटों को बस के प्रारंभिक स्टेशन से ही महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। यदि शुरुआती पड़ाव से ही इन सीटों पर अन्य यात्रियों को बैठाया जाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
चालक-परिचालकों को दिए गए सख्त निर्देश
परिवहन निदेशालय ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत अग्रिम बुकिंग कर्मचारियों, चालक और परिचालकों को स्पष्ट रूप से इस व्यवस्था का पालन कराने के निर्देश दें।
विभाग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में महिला यात्रियों को उनकी आरक्षित सीटों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
महिलाओं को मिलेगी सुविधा और सुरक्षा
परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस व्यवस्था के सख्ती से लागू होने से महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। साथ ही उन्हें अपनी आरक्षित सीट के लिए अन्य यात्रियों से बहस या विवाद का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

