HARYANA NEWS: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लंबे समय से लंबित निर्माण और सड़क की खराब स्थिति को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ( PUNJAB HARYANA HIGH COURT) में चल रही सुनवाई के दौरान अंबाला-कैथल सड़क परियोजना को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है।
मार्च में पूरा होगा काम
एनएचएआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि अंबाला-कैथल सड़क परियोजना का काम मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल, 2027 को होगी, जब प्राधिकरण द्वारा एक नई स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मामला तब शुरू हुआ जब उच्च न्यायालय ने सड़क की खराब स्थिति और निर्माण कार्य में देरी के जनहित में स्वतः संज्ञान लिया।
पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि अंबाला और कैथल के बीच सड़क का पूरा हिस्सा कथित तौर पर बहुत खराब स्थिति में है। यह भी कहा गया कि निर्माण कार्य लगभग तीन वर्षों तक अधूरा रहा।
शिकायत में, जो टोल मामले का आधार बना, यह आरोप लगाया गया था कि यात्रियों से टोल कर वसूला जा रहा था, जबकि मार्ग पर गाडी चलने के लिए सही रोड भी नहीं है /
अधिक जानकारी के लिए बता दे की एनएचएआई ( NHAI) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि मौजूदा परियोजना के तहत सड़क को मजबूत करने का काम किया जा रहा है और इसे मार्च 2027 तक पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की गई है।

