Voice Of Panipat
Haryana News

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के खिलाफ हुए ऑनलाइन तबादले तो रद्द समझा जाएगा

वायस ऑफ पानीपत (देवेंद्र शर्मा) :- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने  कहा कि हरियाणा के स्कूलों के गैर टीचिंग स्टॉफ के तबादले के आदेश अगर ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। इसी के साथ न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में 7 व 14 अगस्त के तबादला आदेश रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि ऑनलाइन तबादला नीति में मिडल स्कूल के क्लर्क की पोस्ट को गलत तरीके से हटा दिया गया था। तबादलों में नियमों की अनदेखी की गई। न्यायालय से मांग की गई  कि तबादला आदेशों पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया कि तबादला आदेश अगर नियमों के खिलाफ पाए गए तो उनको रद्द समझा जाएगा। 

TEAM VOICE OF PANIPAT

Related posts

राहुल की ट्रैक्टर रैली कल हरियाणा में करेगी प्रवेश, गृहमंत्री बोले-हुड़दंगियों को नहीं आने देंगे

Voice of Panipat

ISRO आज रचने आज रहा है नया इतिहास, अपनी मंजिल पर पहुंचेगा आदित्य-एल 1

Voice of Panipat

अभिनेता दरियाव सिंह मलिक का निधन, पानीपत के गांव उग्राखेड़ी में ली अंतिम सांस

Voice of Panipat